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SC बोला- मॉब लिंचिंग को धर्म से जोड़कर देखना गलत: ऐसे मामलों में सेलेक्टिव न हों; याचिका में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र नहीं था

नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामलों में की गई कार्रवाई पर राज्यों से​​​​​​​ जवाब मांगा है।  - Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामलों में की गई कार्रवाई पर राज्यों से​​​​​​​ जवाब मांगा है। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटनाओं को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल, कोर्ट के पूछने पर याचिकाकर्ता ने बताया था कि याचिका में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र नहीं है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सेलेक्टिव मत बनिए, क्योंकि यह मामला सभी राज्यों से जुड़ा है। जस्टिस बीआर गवई, अरविंद कुमार और संदीप मेहता की बेंच ने कई राज्यों को मॉब लिंचिंग मामलों में उनकी कार्रवाई पर जवाब भी मांगा है।

28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के टेलर की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर हत्या कर दी थी। वीडियो घटना के दिन का है।

28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के टेलर की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर हत्या कर दी थी। वीडियो घटना के दिन का है।

कोर्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन (NFIW) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई थी। साथ ही मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।

वकील निजाम पाशा ने कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की पुलिस से जवाब मांगा था।

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