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केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज: दिल्ली HC बोला- यह जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं, जिसका बार-बार सीक्वल बने

नई दिल्ली8 घंटे पहले

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AAP के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। - Dainik Bhaskar

AAP के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी। AAP के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को उन्हें फटकार लगाई।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार-बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं।

कोर्ट ने कहा- यह जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह नहीं है, जहां हम सीक्वल बनाएंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि रोज-रोज आने वाली याचिकाओं को रोकने का यही एकमात्र तरीका है।

जस्टिस ने कहा- कोर्ट में राजनीतिक भाषण मत दीजिए
याचिकाकर्ता का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल CM पद संभालने के लिए योग्य नहीं हैं। यह संविधान के खिलाफ है। उनके वकील ने कहा कि अगर कोर्ट कुछ नहीं करेगा, तो वे कहां जाएंगे।

इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा- आप (याचिकाकर्ता) यहां राजनीतिक भाषण मत दीजिए। सड़क पर जाइए और वहां भाषण दीजिए। आप नेता हैं। आपको राजनीति करना पसंद होगा, लेकिन हमें इसमें शामिल नहीं होना है। हम राजनीति से दूर रहते हैं।

कोर्ट ने कहा- सिर्फ आप जैसे लोगों के कारण हम मजाक बनकर रह गए हैं। हमें मजाक मत बनाइए और दोबारा इस मामले लेकर कोर्ट में मत आइएगा।

इससे पहले जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत से 8 अप्रैल को संदीप कुमार की याचिका को लेकर कहा था यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।

28 मार्च और 1 अप्रैल को खारिज हुई थीं दो याचिकाएं
दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च और 1 अप्रैल को भी केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग को लेकर दो याचिकाएं खारिज की थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकती है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला किया जा सकता है।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
ED ने शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।​​​​​​ वह 10 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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