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फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज: BCAS ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश, नियम का पालन न होने पर कार्रवाई होगी

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नई दिल्ली39 मिनट पहले

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BCAS ने कहा कि 30 मिनट के अंदर पैसेंजर का बैगेज मिलगा तो उनके लिए ये बेहतर अनुभव होगा। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

BCAS ने कहा कि 30 मिनट के अंदर पैसेंजर का बैगेज मिलगा तो उनके लिए ये बेहतर अनुभव होगा। (फाइल फोटो)

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने एअर इंडिया समेत 7 एयरलाइंस को एयरपोर्ट पर समय पर सामानों की डिलीवरी करने के निर्देश जारी किए हैं। BCAS के नए नियमों के मुताबिक अब एयरलाइन को लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर पैसेंजर्स को उनके बैग सौंपने होंगे। इसे लागू करने के लिए 26 फरवरी तक की समय सीमा दी गई है। अगर नियम का पालन न किया गया तो कार्रवाई होगी।

BCAS ने एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट, विस्तारा, एअर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एअर इंडिया एक्सप्रेस को ये आदेश जारी किया है।

ऑपरेशन, प्रबंधन और डिलीवरी समझौते (OMDA) के मुताबिक, फ्लाइट का इंजन बंद होने के 10 मिनट के भीतर पहला और 30 मिनट के भीतर आखिरी बैग कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचना चाहिए।

6 एयरपोर्ट पर निगरानी कर रहा था BCAS
केंद्रीय नागरिक उड्‌डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बाद BCAS जनवरी से 6 एयरपोर्ट पर सामान के मिलने में लगने वाले समय की निगरानी कर रहा था। इसकी रिव्यू में सामने आया था कि समय में सुधार तो हुआ है, लेकिन ये अनिवार्य मानकों से कम है। इसके बाद ही अब BCAS ने एयरलाइंस को समय पर बैगेज देने के लिए ये नियम बनाए हैं।

BCAS ने एक बयान में कहा कि 30 मिनट के अंदर पैसेंजर का बैगेज मिलगा तो उनके लिए ये बेहतर अनुभव होगा। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक सभी एयरलाइन कंपनियों पर नजर रखी जाएगी।

BCAS जनवरी से 6 एयरपोर्ट पर सामान के मिलने में लगने वाले समय की निगरानी कर रहा था। (फाइल फोटो)

BCAS जनवरी से 6 एयरपोर्ट पर सामान के मिलने में लगने वाले समय की निगरानी कर रहा था। (फाइल फोटो)

क्या है BCAS?
साल 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अधीन BCAS की स्थापना की गई थी। उस समय फ्लाइट में किडनैपिंग और हिंसा की खबरें सामने आती थीं। इन पर लगाम लगाने के लिए BCAS बनाया गया था। अप्रैल, 1987 में इसे आटोनॉमस डिपार्टमेंट बना दिया गया। इसका काम अंतरराष्‍ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों, कार्य प्रणालियों और भारत के राष्‍ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा मानकों से जुड़े प्रोटोकॉल्‍स की निगरानी करना है।

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