दिल्ली हाईकोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगी है. कोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह जल्दी ही कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को बकाया पेंशन और सैलरी दें, वर्ना MCD को बंद कर देंगे. समय पर पेंशन और सैलरी न देने के मामले से जुड़ी करीब आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही नगर निगम कमिश्नर को चेतावनी दी है.
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम चार साल से इस मामले को सुनते आ रहे हैं और उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप बकाया पीड़ितों को देंगे. हम आपको अंतिम मौक़ा दे रहे हैं अन्यथा हम MCD को बंद करने के लिए कहने का विचार करेंगे. कोर्ट ने नगर निगम को सातवें पे कमीशन के अनुसार बकाया भत्ता देने के लिए कहा है. कोर्ट ने नगर निगम और चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहें.
नगर निगम की ओर से पेश होते हुए MCD स्टैंडिंग काउंसिल दिव्य प्रकाश पांडेय ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम अगले 10 दिन के भीतर बकाया सैलरी और पेंशन का भुगतान कर देगा. नगर निगम की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि एक समय पर यह बकाया 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था जिसे अब हमने 400 करोड़ रुपये तक ले आए हैं. कोर्ट ने कहा कि आप अपने कमिश्नर को बता दीजिये कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे और चार साल चार साल का इंतजार नहीं करेंगे और इस मामले को सिर्फ चार हफ्ते में खत्म करेंगे.
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सत्याकम यह जानकारी दी कि 24 जनवरी को ही दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 803 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है.
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FIRST PUBLISHED : February 9, 2024, 19:17 IST