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पत्नी को गले लगाया और… तिहाड़ की काल कोठरी लौटे जैन, घर से निकलने से पहले क्या किया?

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की तिहाड़ जेल में वापसी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियमित जमानत याचिका खारिज किये जाने के कुछ ही घंटे बाद सत्येंद्र जैन सोमवार को तिहाड़ जेल लौट आये. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि सत्येंद्र जैन और दो सहयोगी कथित अपराध के लिए प्रथमदृष्टया दोषी हैं.

इस बीच तिहाड़ जेल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सत्येंद्र जैन सोमवार की शाम को तिहाड़ जेल पहुंचे. तिहाड़ जेल में रखने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जेल नंबर 7 में ले जाया गया. अधिकारियों ने कहा कि जेल में एक अलग कोठरी में भेजे जाने से पहले 69 वर्षीय जैन की चिकित्सकीय जांच की गई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए स्पष्ट कहा था कि सत्येंद्र जैन को सोमवार को ही सरेंडर करना होगा. बता दें कि मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत पर जैन अब तक जेल से बाहर थे.

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तिहाड़ लौटने से पहले जैन ने क्या किया
दरअसल, आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए सोमवार की शाम करीब 5.45 बजे उत्तर पश्चिम दिल्ली के सरस्वती विहार स्थित अपने आवास से निकले. तिहाड़ जेल जाने के लिए घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को गले लगाया और फिर विदाई ली. उनके साथ उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार कार में सवार थे. सत्येंद्र जैन की दो बेटियां हैं. बाकी रिश्तेदार दूसरी कार में आए.

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के वकील के उस मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया था. उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी को जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने 26 मई, 2023 को सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया. पिछले साल जून में उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था.

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किस मामले में गिरफ्तार हैं जैन
सत्येंद्र जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था.

Tags: Delhi news, Satyendra jain, Supreme Court

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