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नई दिल्ली20 मिनट पहले
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दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपके मंत्रियों की अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराने की आदत हो गई है।
उपराज्यपाल सक्सेना का ये लेटर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को सस्पेंड करने की मांग पर सामने आया है। दरअसल, सोमवार (15 अप्रैल) को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके सार्वजनिक नल से पानी भरने के विवाद में नाबालिग लड़की ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
आतिशी ने LG से कहा था- पानी की कमी के कारण फर्श बाजार में हिंसा के बाद एक महिला की मौत की इस चौंकाने वाली घटना के मामले में माननीय LG से अनुरोध है कि 24 घंटे के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को तुरंत निलंबित करें, क्योंकि यह घटना उनके अंडर हुई है।
मुफ्त पानी का सपना दिखाकर दिल्ली के लोगों के साथ धोखा
LG ने लेटर में AAP सरकार पर मुफ्त पानी का सपना दिखाकर लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि अनियमित जल आपूर्ति को ठीक करने के जगह आपने और आपके मंत्रियों ने मुफ्त पानी की कल्पना रची। लोगों को धोखा देने में आपको और आपके मंत्रियों को इस कला में महारत हासिल है।
आतिशी ने अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया
एलजी ने कहा है कि आतिशी ने पानी की कमी की कारण हत्या की बात करके नौ साल से ज्यादा पुरानी अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया है। आतिशी का नोट अपराध और निष्क्रियता को दर्शाता है।
क्या है पूरा मामला?
15 अप्रैल को दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में पड़ोस में रहने वाली सोनी (35) की पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़की ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। सोनी और नाबालिग की मां के बीच एक कॉमन नल से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था।
पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि घटना से पहले महिला ने नाबालिग का हाथ मरोड़ दिया था। दोनों परिवारों में पहले भी विवाद हुआ था।
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आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने मंगलवार (16 अप्रैल) को कहा, ”सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ से जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं।”
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ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी
शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने रविवार को कहा कि हम मामले की सुनवाई इस महीने (अप्रैल) के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
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