26 जनवरी 2024 को देश का 75वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश के साथ मनाया जाएगा. लेकिन, ये ध्यान रहे कि जोश-जोश में गणतंत्र दिवस पर शराब पीकर वाहन लेकर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कल ड्राई डे है. ड्राई ड्राई डे राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक उत्सव, त्योहार या महापुरुषों की जयंती के सम्मान में रखा जाता है. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाश पर भी शराबबंदी रहती है. ड्राई डे सरकारी और राजकीय अवकाश वाले दिन भी रहता है. लिहाजा, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. वाइन शॉप्स के साथ ही शराब परोसने वाले होटल, बार और रेस्टोरेंट में भी शराबबंदी रहेगी. बता दें कि अलग-अलग राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष है.
अब अगर कल आप शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा-185 के तहत कार्रवाई होगी. पकड़े जाने पर जांच में अगर किसी व्यक्ति के 100 मिली रक्त में 30 मिग्रा से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है तो कानून के तहत दोषी को जुर्माना और जेल दोनों या दोनों में एक हो सकती है. पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकती है. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके बाद यानी तीसरी बार पकड़े जाने पर दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
खड़ी कार में शराब पीने पर क्या होगा?
कानून के मुताबिक, अपने या मित्र के घर या पार्किंग में शराब पीने पर कोई जुर्माना या सजा का प्रावधान नहीं है. लेकिन, अगर आप अपनी कार किसी सार्वजनिक जगह पर खड़ी करके उसमें बैठकर शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो इसे गैरकानूनी मानकर कार्रवाई की जाएगी. अगर आप किसी सड़क के किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क के किनारे, सरकारी इमारत के आसपास कार खड़ी करके उसमें बैठकर शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में जुर्माना और जेल की अवधि अलग हो सकती है. फिर भी पहली बार सार्वजनिक जगहों पर कार खड़ी करके शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
सार्वजनिक जगहों पर कार खड़ी करके शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
कार में कितनी शराब लेकर चल सकते हैं
ड्राई डे पर आप गाड़ी में शराब लेकर नहीं चल सकते हैं. सामान्य दिनों में अगर आप शराबबंदी वाले राज्य में दूसरे राज्य से शराब लेकर जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होना तय है. इस मामले में दोषी व्यक्ति पर कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना और 5 साल तक की कैद की सजा या दोनों में कोई एक हो सकती है. वहीं, गैर-प्रतिबंधित राज्यों में अधिकतम 2 लीटर शराब लेकर चल सकते हैं. इसमें बोतल के बंद या खुले होने की कोई शर्त लागू नहीं होती है.
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अलग-अलग राज्यों में कानून अलग क्यों?
शराब भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक विषय है. इसलिए, शराब को नियंत्रित करने वाले कानून अलग-अलग राज्यों में अलग हैं. देश में शराब आमतौर पर शराब की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, होटल, बार, पब, क्लब और डिस्को में बेची जाती है. इसकी ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकती है. कुछ राज्यों में शराब किराने के सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस पर बेची जा सकती है. कुछ पर्यटक क्षेत्रों में समुद्र तटों और हाउसबोट पर शराब बिक्री की मंजूरी देने के लिए विशेष कानून हैं. दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी अवैध है. हालांकि, दिल्ली में निजी विक्रेता और डिपार्टमेंटल स्टोर्स बीयर और वाइन की होम डिलीवरी कर सकते हैं.
ड्राई डे में कहां मिल सकती है शराब?
पश्चिम बंगाल में 5 सितारा होटलों, क्लबों और रिसॉर्ट्स के लिए कोई ड्राई डे नियम लागू नहीं है. पश्चिम बंगाल के उन स्थानों पर ड्राई डे पर भी शराब परोसी और पी जा सकती है. ड्राई डे पर शराब के निजी उपभोग की अनुमति होती है. प. बंगाल में ड्राई डे पर केवल रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों पर शराब की खुली बिक्री की छूट नहीं है. जब राज्य में चुनाव होते हैं तो ड्राई डेज की घोषणा की जाती है. लोकसभा या विधानसभा चुनावों के लिए मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन को ड्राई डे घोषित किया जाता है. नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम, या दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल चुनावों के लिए मतदान के दिन, उससे एक दिन पहले और मतगणना के दिन ड्राई डे रहता है.
ड्राई डे पर शराब की बिक्री और खरीद पर सख्त पाबंदी रहती है.
क्या ड्राई डे पर शराब पीकर घूमना गैरकानूनी?
दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एसबीएस त्यागी के मुताबिक, ड्राई डे पर अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर पैदल या सार्वजनिक वाहन से घूमने निकलता है और उसका व्यवहार ठीक रहता है यानी आसपास के लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी. वहीं, अगर उसके व्यवहार से आसपास के लोगों को दिक्कत होती है तो उस पर सामान्य दिनों की ही तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ड्राई डे के लिए कोई विशेष कानून नहीं है. अगर ड्राई डे पर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला बनता है तो भी सामान्य दिनों की ही तरह कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ड्राई डे पर शराब की बिक्री और खरीद पर सख्त पाबंदी रहती है.
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Tags: Alcohol, Motor Vehicle Act, Republic Day Celebration, Wine shop
FIRST PUBLISHED : January 25, 2024, 18:25 IST