कोच्चि24 मिनट पहले
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केरल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। उसने साल 2018 में संपत्ति विवाद में अपने भाई, भाभी और 33 साल की भतीजी की हत्या की थी। भतीजी को 35 बार चाकू मारे थे। साथ ही उसके नाबालिग बेटे को भी जान से मारने का प्रयास किया था।
बुधवार (31) जनवरी को कोर्ट के सुनाए आदेश पर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) बिंदू पीए ने कहा कि अदालत ने हत्या के प्रयास, घर में अतिक्रमण और गंभीर चोट पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए कुल 46 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 4.16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को 46 साल की सजा काटने होगी। इसके बाद आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। दोषी की मौत की सजा पर केरल हाईकोर्ट फैसला लेगा।
दिसंबर 2021 की एक सुबह कुछ हमलावर भाजपा नेता रंजीत के घर में घुस गए और परिवार के सामने पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी थी।
भाजपा नेता की हत्या करने वाले 15 PFI कार्यकर्ताओं को मौत की सजा
वहीं, 30 जनवरी को केरल की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। भाजपा की OBC विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी माना था।
कोर्ट ने कहा था कि आठ दोषी, जिनकी पहचान निजाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल सलाम उर्फ सलाम पोन्नद, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन और मनशद के तौर पर हुई है, वे रंजीत श्रीनिवासन के मर्डर में सीधे तौर पर शामिल थे। अन्य दोषियों की पहचान जसीब राजा, नवास, शमीर, नसीर,जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शमनास अशरफ के तौर पर हुई है।
कोर्ट ने इनमें से चार को इसलिए दोषी करार किया था क्योंकि वे हथियार लेकर क्राइम सीन पर आए थे, ताकि श्रीनिवासन भाग न पाए और कोई उसकी मदद भी न कर पाए। बाकी तीन ने मर्डर की साजिश रची थी।
मवेलीक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीजी श्रीदेवी ने फैसला सुनाया। विक्टिम के वकील ने बताया कि सजा पाने वाले सभी आरोपी ट्रेंड किलर स्क्वॉड का हिस्सा थे। जिस क्रूर और निर्मम तरीके से विक्टिम को उनकी मां, पत्नी और बच्चे के सामने मारा गया था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में आता है। पूरी खबर पढ़ें…
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