नई दिल्ली10 मिनट पहले
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ED ने PMLA केस के तहत 8 अप्रैल को ही पूछताछ की थी।
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव (PA) बिभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टोरट ने बर्खास्त कर दिया है। विशेष सचिव सतर्कता वाईवीवीजे राजशेखर ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में बिभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था।
आदेश में तत्काल प्रभाव से बिभव कुमार की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। हालांकि, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम बिभव की बर्खास्तगी के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में जाने की योजना बना रहे हैं। लीगल टीम इस बात पर मंथन कर रही है कि किस आधार पर उक्त आदेश को चुनौती दी जा सकती है।
एएपी की कानूनी टीम के अनुसार, बिभव CAT के सामने जो मुद्दे रखेंगे उसमें इस आदेश का समय और विजिलेंस के आदेश को असंवैधानिक करार देना शामिल होगा।
क्या था 2007 में बिभव पर दर्ज केस
आदेश के मुताबिक 2007 में महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने बिभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके काम में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विजिलेंस ने आदेश में कहा कि बिभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
आदेश में यह भी कहा गया कि वैरिफिकेशन में चूक से मंत्रियों, सांसदों के निजी स्टाफ में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, जो पात्र नहीं हैं। यह खतरनाक है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी और डेटा तक भी ऐसे व्यक्तियों की पहुंच हो सकती है।
2 दिन पहले हुई थी बिभव और दुर्गेश से पूछताछ
2 दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के बाद विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी। ED ने सोमवार को बिभव से पूछताछ शुरू कर दी थी।
इससे पहले फरवरी में, ED ने भी बिभव से पूछताछ की थी और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत उनके बयान दर्ज किए थे।
15 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं केजरीवाल
ED ने शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वह 10 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी। AAP के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को उन्हें फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार-बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…