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केजरीवाल की याचिका पर SC में 15 अप्रैल को सुनवाई: दिल्ली CM ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी-रिमांड पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी

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नई दिल्ली3 मिनट पहले

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने शराब नीति केस में ED की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है।

केजरीवाल ने 10 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने मामले पर तुरंत सुनवाई की अपील की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 10 अप्रैल को कहा था कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज थे, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था- हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।

9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा- अरेस्ट सही, ED ने पर्याप्त सबूत दिए
दरअसल, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल बार-बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए है। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था।

हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ED के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं।

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