नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका लगाई है. उन्होंंने इस याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ की गई आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा.
हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. सिंह की याचिका गुरुवार को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई.
मजिस्ट्रेट अदालत ने किया था तलब
सिंह ने वकील विवेक जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल और सिंह ने अपनी याचिकाओं के माध्यम से, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. गुजरात की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पहले केजरीवाल और सिंह को मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में उनके कथित ‘‘व्यंग्यात्मक’’ और ‘‘अपमानजनक’’ बयानों को लेकर मानहानि मामले में तलब किया था.
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सोशल मीडिया पर पीएम की डिग्री पर उठाया था सवाल
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. पटेल द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलनों और माइक्रोब्लॉगिंग मंच ‘एक्स’ पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिए थे.
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FIRST PUBLISHED : March 7, 2024, 20:44 IST