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कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर बोले- UCC की जरूरत नहीं: संविधान में हर धर्म को मानने की परमिशन, BJP भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं मानती

बेंगलुरु17 मिनट पहले

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जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार को पहले आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के खाली पदों को भरने का सोचना चाहिए। उसके बाद अग्निवीरों की भर्ती करनी चाहिए। - Dainik Bhaskar

जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार को पहले आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के खाली पदों को भरने का सोचना चाहिए। उसके बाद अग्निवीरों की भर्ती करनी चाहिए।

कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस लीडर डॉ. जी परमेश्वर ने शुक्रवार (12 अप्रैल) को कहा कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की इजाजत देता है।

उन्होंने आगे कहा कि जहां लोकतंत्र हो वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड़ (UCC) जैसे कानून को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है।

एजेंसी के मुताबिक, परमेश्वर ने कहा- भारत में रहने वाले लोगों को हमारा संविधान किसी भी धर्म का पालन करने का मौका देता है। सरकार ने लोगों को इसकी परमिशन भी दी है। लोग यहीं पैदा हुए, पले-बढ़े साथ ही यहीं उनका देहांत भी हुआ।

सरकार लोगों की सोशल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही
उन्होंने आगे कहा कि सरकार उनकी सोशल लाइफ और सोशल कमिटमेंट के बीच आने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार उन्हें सेकंड ग्रेड सिटिजन बुलाना चाहते हैं? संविधान UCC जैसे कानूनों को लाने की अनुमति नहीं देता है। साथ ही क्यों उन्हें ( UCC का विरोध करने वाले) पाकिस्तान भी भेजना चाहते हैं? यदि वे देश के कानून के खिलाफ हैं, तो उन्हें सजा दें।

सरकार को पहले खाली पद भरने चाहिए वहीं, अग्निवीर स्कीम से बेरोजगारी कम होने की बात पर उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती की संख्या तय की जाती है। जब तक उस संख्या को नहीं भरा जाए तब तक अग्निवीर स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए पहले सरकार को वो भरना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार में 30 लाख सीटों पर भर्ती हो सकती है। उन्हें भरने से कौन रोकता है? अग्निवीर के बजाय, सरकार में पहले से ही स्वीकृत सीटों को भरना चाहिए। मेरी पीएम मोदी से अपील है कि वे इन सीटों को भरें, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

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यूसीसी बिल पास होने के बाद विधानसभा में विधायकों ने CM पुष्कर सिंह धामी को मिठाई खिलाई थी।

यूसीसी बिल पास होने के बाद विधानसभा में विधायकों ने CM पुष्कर सिंह धामी को मिठाई खिलाई थी।

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इसी के साथ UCC बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था।

बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में UCC लाने का वादा किया था। पूरी खबर पढ़ें

यूनिफॉर्म सिविल कोड से उत्तराखंड में क्या बदलेगा: लिव इन और बहुविवाह के लिए कानून; मुस्लिम क्यों कर रहे विरोध

6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पेश किया। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर-कानूनी मानी जाएगी। पूरी खबर पढ़ें

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