नई दिल्ली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटी (NCP) पर अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में फिलहाल अजीत पवार घड़ी सिंबल का ही इस्तेमाल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की अजीत पवार गुट को घड़ी सिंबल ना देने की मांग नामंजूर की. अजीत पवार को घड़ी सिंबल देने का चुनाव आयोग का फैसला फिलहाल जारी रहेगा. हालांकि पेश मामले में शरद पवार गुट को भी राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरद चंद्र पवार’ नाम और ‘ट्रंपेट’ सिंबल का उपयोग करने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग उक्त चुनाव चिन्ह शरद पवार गुट के लिए आरक्षित करे. इसे किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए. अजीत पवार गुट मराठी, हिंदी और अंग्रेजी मीडिया में सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे. नोटिस में बताएंगे कि घड़ी सिंबल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है. पार्टी अपने पैंप्लेट और ऑडियो- वीडियो क्लिप के जरिए अपने प्रचार में भी ये जानकारी देगी.
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FIRST PUBLISHED : March 19, 2024, 18:25 IST